अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ सीसीआई की जांच पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों को राहत देते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के जांच के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। आयोग ने प्रतिस्पर्धा कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायत मिलने के बाद जांच के आदेश दिए थे। मामले से जुड़े एक वकील ने बताया कि कोर्ट ने आयोग की जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया गया है।
सीसीआई के आदेश पर रोक लगाने के लिए अमेजन ने याचिका दायर की थी
सीसीआई के आदेश पर रोक के लिए अमेजन ने सोमवार को हाईकोर्ट का रुख किया था। अमेजन ने कोर्ट से सीसीआई के 13 जनवरी 2020 के जांच आदेश को खारिज करने की मांग की थी। जनवरी में सीसीआई ने भारी छूट देने और कुछ कंपनियों के साथ विशेष गठजोड़ कर सामान बेचने समेत अन्य कथित गलत व्यापारिक नीतियां अपनाने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजन के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। अमेजन ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। दूसरी तरफ, कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करेगा। 


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